नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने चिट फंड (पोंजी) स्कीम पर लगाम लगाने के मकसद से बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स पर प्रतिबंध बिल, 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सभी गैर पंजीकृत डिपॉजिट स्कीम अवैध मानी जाएगी। बिल में ऐसी स्कीम संचालन करने वाले की संपत्ति जब्त करने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी।