नई दिल्ली। केबल आॅपरेटर या डीटीएच कंपनी द्वारा मनमाने पैसे वसूल करने पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। ट्राई ने केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। ट्राई का साफ कहना है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर केबल आॅपरेटर्स और डीटीएच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ट्राई का कहना है कि अब ग्राहक जितने चैनल देखना चाहते हैं उतने के ही पैसे देने होंगे। ट्राई ने अपने आदेश में कहा कि केबल आॅपरेटर और डीटीएच कंपनी को 100 फ्री टू एयर चैनल 130 रुपए महीने में देने होंगे। ट्राई का यह नया नियम 29 दिसंबर से देशभर में केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में लागू हो जाएगा। अनदेखी करने पर कार्रवाई होगी।
सौ चैनलों के बाद अलग से पेमेंट
ट्राई के मुताबिक अगर कंज्यूमर इन 100 चैनलों के अलावा कोई दूसरा चैनल देखना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा। अलग से उन चैनलों के पैसे देने होंगे जो फ्री नहीं हैं। ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि ग्राहकों पर अब जबरदस्ती पैकेज नहीं थोपा जाएगा। ट्राई के इस कदम से केबल आॅपरेटर और डीटीएच पर लगाम लगेगी।
ये हैं नए नियम
- उपभोक्ता को कोई चैनल जबरदस्ती नही दिखाया जाएगा।
- जो चैनल ग्राहक देखना चाहता है उसी के लिए पैसा देगा।
- नए रेगुलेशन से ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी।
- हर चैनल के लिए तय एमआरपी इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में देनी जरूरी होगा।