नई दिल्ली। मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुड्डुचेरी और अरुणाचल प्रदेश में राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए 25 अप्रैल से ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू होगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार सामानों की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 01 अप्रैल, 2018 से लागू की गई है। अब तक आँध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए
ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। ई-वे बिल सफलतापूर्वक बनाये जा रहे हैं और 22 अप्रैल तक एक करोड़ 84 लाख से अधिक ई-वे बिल जेनरेट किये जा चुके हैं। इनमें 22 लाख से अधिक ऐसे ई-वे बिल हैं जो राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए हैं। अब 25 अप्रैल से अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पुड्डुचेरी में राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू की जाएगी।