नई दिल्ली। सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए कर चुकाने की एकमुश्त योजना (कम्पोजिशन स्कीम) को चुनने के लिए समयसीमा करीब चार सप्ताह बढ़कर 16 अगस्त कर दी है। छोटे यानी 75 लाख रूपए तक के कारोबार वाली इकाइयों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत इस योजना के विकल्प को चुनने के लिए पहले तक का समय था।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक कार्यालय आदेश में कहा, बोर्ड फार्म जीएसटी सीएमपी-01 के बारे में सूचना देने की समयसीमा को बढ़ाकर 16 अगस्त, 2017 कर रहा है। कम्पोजिशन योजना के विकल्प को चुनने के लिए करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर सर्विसेज मेन्यू के तहत कम्पोजिशन योजना चुनने के लिए आवेदन के विकल्प को चुनना होगा।
इस योजना के अंतर्गत व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरां 1,2 और 5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकेंगे। इस योजना के विकल्प को चुनने वाली इकाइयों पर अनुपालन का बोझ कम होगा। इन इकाइयों को मासिक के बजाय तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करना होगा।