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सहारा समूह रॉय को 215 करोड़ जमा करने पर मिली पैरोल

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 21 2016 7:36PM | Updated Date: Oct 21 2016 7:36PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 28 नवम्बर तक के लिए बढ़ा दी। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ ने सहारा प्रमुख के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद पैरोल अविध 28 नवम्बर तक बढ़ाने का आदेश दिया। 
 
न्यायालय ने सुब्रत रॉय को पैरोल के लिए इस अवधि के दौरान 200 करोड़ रुपए और जमा कराने का आदेश भी दिया। इससे पहले श्री सिब्बल ने सहारा प्रमुख की ओर से 215 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट अदालत के समक्ष जमा किया। 
 
श्री सिब्बल ने कल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था और मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित तारीख (24 अक्टूबर) के बजाय करने का अनुरोध आग्रह किया था। शीर्ष अदालत ने यह अनुरोध मान लिया था। श्री रॉय गत मई में अपनी मां के निधन के बाद जेल से बाहर आये थे और उसके बाद से उनकी पैरोल अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है।

 

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