19 Apr 2024, 08:02:49 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में अदालत ने अभिनेता सलमान खान की विदेश जाने के लिए स्थाई अनुमति प्रदान करने की याचिका को आज खारिज कर दिया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ग्रामीण चंद्र प्रकाश सोनगरा ने सीजेएम ग्रामीण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए सलमान की विदेश जाने की अनुमति देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में एक दिन पहले ही बहस के दौरान सलमान के अधिवक्ताओं ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर सीजेएम ग्रामीण द्वारा सलमान पर बिना अनुमति विदेशी यात्रा करने पर लगाई गई रोक को हटाकर विदेश यात्रा की स्थाई अनुमति देने की मांग की थी। इस पर शुक्रवार को सनुवाई अधूरी रही थी।

सलमान को हर बार विदेश यात्रा पर जाने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। सलमान को अगले दो महीनों में दो बार विदेश यात्रा पर जाना है। इसके लिए अनुमति हासिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर न्यायालय अपना फैसला देगा। काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम (ग्रामीण) अदालत ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। बाद में दो दिन जेल में रहने के बाद सलमान को जमानत मिल गई थी। जमानत देने के दौरान अदालत की बिना अनुमति के सलमान के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई थी। 

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