नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई बलात्कार और धोखाधड़ी की शिकायत के मामले में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और पुत्र को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और उनके बेटे महाअक्षय को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि उनकी समाज में गहरी जड़ें हैं और उनके फरार होने की आशंका नहीं है।
न्यायाधीश ने कहा कि तदनुसार यह आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में दोनों आवेदकों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही दो जमानत राशियों पर रिहा किया जायेगा। बता दें कि एक महिला ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था।