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एक्ट्रेस सुरवीन चावला और उसके पति को अग्रिम जमानत नहीं

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 22 2018 1:50PM | Updated Date: Jun 22 2018 1:50PM
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जालंधर। पॉलीवुड और बॉलीवुड अभिनेत्री सुरवीन चावला व उसके पति अक्षय ठक्कर व भाई मनविन्द्र चावला द्वारा थाना सिटी पुलिस में 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज होने के बाद आग्रिम जमानत को लेकर वीरवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आर.के. खुल्लर की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ओर से रिकॉर्ड पेश नहीं होने के बाद अदालत ने इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई तय कर दी।

गौरतलब है कि इस बहुचर्चित मामले में शिकायत के आधार पर थाना सिटी पुलिस में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है। इस मामले में अदालत के निर्देश पर आरोपी थाना सिटी पुलिस के समक्ष जांच में सहयोग करने के लिए पेश हो चुके हैं लेकिन इस मामले से संबंधित कोई डॉक्यूमैंट्स पेश नहीं किए हैं। 
 
इस बीच आरोपियों की ओर से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए डी.जी.पी.के समक्ष शिकायत करने पर अब इस मामले की जांच ए.डी.जी.पी.(क्राइम) को सौंप दिया गया है।
 
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