20 Apr 2024, 08:07:43 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

जयपुर। राजस्थान की जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान के द्वारा दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुये आज उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी। न्यायाधीश रवीन्द्र जोशी ने फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से दाखिल अर्जी की सुनवाई करते हुये उन्हें नेपाल, कनाडा और यूएसए जाने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उन्हें यह बताना होगा कि वह कब और कहां जायेगें और कितने समय में वापस आयेगें।
 
इस प्रकरण में सलमान के अधिवक्ता ने अपनी अर्जी में कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिये उन्हें विदेश जाना जरूरी है और चूंकि उन्होंने न्यायालय के आदेशों की पूरी तरह से पालना की है ऐसे में उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।  
 
उल्लेखनीय है कि दो दशक पूराने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसी माह छह अप्रेल को पांच साल की सजा और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाये जाने के बाद इसी अदालत ने आठ अप्रैल को उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये थे लेकिन देश के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी।
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