नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावती की विदेश में रिलीज पर रोक संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी और फिल्म के खिलाफ राज्य सरकार और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के बयान पर कड़ा ऐतराज भी जताया।
मुख्य जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका यह कहते हुए निरस्त कर दी कि वह पूर्वानुमान के आधार पर कोई आदेश नहीं देगी।
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि जब फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिली है तो उसके संबंध में पहले से ही कोई आदेश कैसे जारी किया जा सकता है? कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा फिल्म की रिलीज को लेकर की गई टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज भी जताया। कोर्ट ने कहा कि सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारियों को कोई भी टिप्पणी सोच-समझकर करनी चाहिए।
गौरतलब है कि शर्मा ने इस फिल्म की विदेशों में होने वाली रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्म निर्माताओं ने फिल्म के मामले में कोर्ट को गुमराह किया है।
इससे पहले पद्मावती को लेकर ब्रिटेन में थिएटर मालिकों को धमकी दी गई है कि अगर पद्मावती ब्रिटेन में रिलीज किया गया तो थिएटर में आग लगा दी जाएगी। यहां यह फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज की जानी है। बता दें कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक फिल्म को मंजूरी नहीं दी है। इसके चलते, फिल्ममेकर्स ने रिलीज डेट भी आगे बढ़ा दी है।
इन राज्यों में फिल्म रिलीज पर रोक
विरोध मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और कर्नाटक तक पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में सरकार ने इसे रिलीज नहीं करने की बात कही।
दीपिका-भंसाली का सिर काटने पर 10 करोड़ इनाम
करणी सेना ने शूर्पणखा की तरह दीपिका पादुकोण की नाक काटने, हरियाणा के बीजेपी नेता ने दीपिका और भंसाली का सिर काटने पर 10 करोड़ के इनाम का एलान किया था।