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'पीपली लाइव' के सह-निर्देशक महमूद फारूकी रेप केस में बरी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 25 2017 4:29PM | Updated Date: Sep 25 2017 4:31PM
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नई दिल्ली। फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक और अमेरिकी छात्रा से रेप के आरोपी महमूद फारुकी को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट का फैसला पलट दिया है, जिसमें अदालत ने उन्हें ‌इसी केस में सात साल की सजा सुनाई थी।बता दें क‌ि साकेत कोर्ट ने अमेरिकी शोधकर्ता से दुष्कर्म मामले में मेहमूद फारुकी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। सजा में जज ने ये भी प्रावधान क‌िया था क‌ि अगर फारूकी यह जुर्माना नहीं भरते हैं तो इसके बदले उन्हें तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने 2 अगस्त को सजा पर बहस सुनने के बाद सजा को सुनाने की तारीख 4 अगस्त को तय की थी।

दिल्ली पुलिस ने फारुकी के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी देने संबंधी धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस का आरोप है कि फारुकी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता से सुखदेव विहार स्थित अपने घर पर 28 मार्च 2015 को दुष्कर्म किया था।फारुकी ने दुष्कर्म के आरोप को खारिज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने एफआईआर में देरी को एक अहम मुद्दा बनाया था। अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने अपनी दलील में कहा था कि उनके मुव्वकिल पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।
 
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