नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म 'इंदु सरकार' के प्रदर्शन के आड़े आने वाले अवरोधकों को हटाकर कल इसकी रिलीज का रास्ता साफ कर दिया। न्यायालय ने फिल्म की रिलीज को मंजूरी देने से पहले उस महिला की याचिका को खारिज कर दिया, जो खुद को दिवंगत संजय गांधी की जैविक बेटी बताती है। महिला ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म आर्टिस्टिक अभिव्यक्ति के पैमाने में कानून के दायरे में है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या कानून है कि फिल्म से पहले किसी व्यक्ति की रजामंदी होनी चाहिए। देश में किताबों और फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का कांसेप्ट क्यों हो? कोर्ट ने कहा, इतिहास हमेशा अलग होता है और फिल्म कोई डाक्यूमेंटरी नहीं होती। यह याचिका प्रिया पॉल नाम की एक महिला द्वारा दायर की गई थी, जिसने खुद को संजय गांधी की बायोलॉजिकल बेटी बताते हुए फिल्म को लेकर आपत्ति जताई थी।