मुंबई। एक्ट्रेस प्रीति जैन को मुंबई की एक अदालत ने 2005 में मधुर भंडारकर के खिलाफ साजिश रचने का दोषी पाया है। कोर्ट ने प्रीति सहित तीन लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। प्रीति पर 2005 में गैंगस्टर अरुण गावली के साथी नरेश प्रदेशी को मधुर भंडारकर को मारने के पैसे देने का आरोप था।
2006 में यह रिपोर्ट फाइल हुई, इसके बाद भंडारकर को 2007 में क्लीन चिट दे दी गई। प्रीति जैन ने हार नहीं मानी और अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2009 में अंधेरी कोर्ट ने मामले पर गौर फरमाते हुए इस रिपोर्ट को गलत ठहराया।
कोर्ट ने जांच अधिकारी को फिर से रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा। भंडारकर ने निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया था।