29 Mar 2024, 11:13:26 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

मुंबई। राजस्थान में जोधपुर की अदालत में आज बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में पांच फिल्म स्टारों सहित छह आरोपियों के मुल्जिम बयान दर्ज किए गए। सलमान समेत सभी पांचों सितारों से इस मामले के 28 गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार सवालों के जवाब पूछे गए। कोर्ट में सलमान से कुल 57 सवाल पूछे गए।
       
जोधपुर जिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित की अदालत में  फिल्म अभिनेता सलमान खान सैफ अली खान एवं अभिनेत्री तब्बू, नीलम,सोनाले  बिन्द्रे एवं एक स्थानीय आरोपी दुष्यंत सिंह पेश हुए तथा मुल्जिम बयान कराए गए। अदालत ने 25 जनवरी को आरोपियों को हाजरी माफी प्रदान करते हुए आज पेश होने के आदेश  दिए थे।
 
अदालत में सलमान खान ने अपने बयानों में कहा कि मुझे हिरण शिकार मामलें में झूठा मामला दर्ज कर फंसाया गया हैं और वह बेगुनाह है। उन्होंने कहा कि हम दिनभर फिल्म की शूटिंग के बाद सीधे होटल आते थें और सुरक्षा कारणों के चलते वह होटल से बाहर निकलना संभव ही नहीं था और कांकाणी गांव जाकर रात में शिकार करने का तो सवाल नहीं उठता है।
 
अभियोजना पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर मुल्जिम बयान के दौरान सलमान से कुल 65 सवाल किए गए और उनसे पूछा गया कि आप अपने बचाव में साक्ष्य एवं गवाह पेश करना चाहाते है तो उन्होंने कहा कि इसके लिए समय दिया जाए। इस दौरान उनकी बहन अलवीरा भी अदालत में उनके साथ थी। 
 
इसी प्रकार सैफ अली एवं तीनों अभिनेत्रियों तथा दुष्यंत ने भी अपने बयान में उन पर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि इस शिकार मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा उन्होंने अपने बचाव में कोई साक्ष्य एवं गवाह पेश करने के लिए मना कर दिया। 
 
फिल्म ‘‘हम साथ साथ है’’ की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में एक एवं दो अक्टूबर की रात में लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में अभिनेता सलमान खान के साथ सैफअली खान, अभिनेत्री तब्बू , नीलम, सोनाले बिन्द्रे सहित एक स्थानीय व्यक्ति दुष्यंत सिंह को सह आरोपी बनाया गया है।
 
 
 

 

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