जोधपुर। सलमान खान को जोधपुर अदालत ने आर्म्स एक्ट से बरी कर दिया, पर हिरण शिकार का मामला अभी उन पर चल रहा है। इसका फैसला 25 जनवरी को होगा। आर्म्स एक्ट मामले में अदालत ने माना कि सलमान जिस होटल में ठहरे थे, वहां से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। इस तरह से हथियार रखने के जुर्म से सलमान बरी हो गये। हिरण शिकार का मामला इसी से जुड़ा हुआ है।
सलमान पर हथियार से हिरण के शिकार का आरोप था। अब चूंकि हथियार मामले में सलमान बरी हो गए है, इसलिए हिरण मारने वाले मामले में भी फैसला उनके पक्ष में आने की संभावना दिख रही है। सरकारी वकील का कहना है कि कोई गवाह सामने नहीं आया इसलिए सलमान आर्म्स एक्ट में बरी हो गए।
जोधपुर जिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इस दौरान न्यायालय में सलमान की बहन अलवीरा भी उपस्थित थी। इस मामले मे अदालत ने 9 जनवरी को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 18 जनवरी की तिथि तय की थी और आज अपना फैसला सुनाते हुए सलमान को बरी कर दिया। इस मामले में 20 गवाहों की गवाही हुई थी।
उल्लेखनीय हैं की वर्ष 1998 में फिल्म "हम साथ साथ है" की शूटिंग के दौरान 26 सितम्बर से दो अक्टूबर तक हिरण शिकार के अलग-अलग तीन मामले दर्ज कराए गए थे तथा शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार के लाईसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद वन विभाग ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने सलमान के रूम से एक पिस्टल एवं गन 22 अक्टूबर को बरामद की थी।
हिरण शिकार मामलें में 26 एवं 27 तथा 27 व 28 सितम्बर की रात में भवाद एवं धोड़ा फार्म हाउस के पास दो एवं एक हिरण का शिकार करने के मामलों में निचली अदालत ने एक एवं पांच साल की सलमान खान को सजा सुनाई थी लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने इन दोनो प्रकरण में उसे बरी कर दिया। राज्य सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील पेश की हैं।
इसी प्रकार एक एवं दो अक्टूबर की रात में कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का मामला इसी अदालत में विचाराधीन हैं तथा 25 जनवरी को मुल्जिम बयान के लिए हाजिर होने के आदेश दिए हुए हैं। इस शिकार मामलें में सलमान के अलावा अभिनेता सैफ अली खान एवं अभिनेत्री तब्बू, नीलम,सोनाले बिन्द्रे तथा दुष्यंत सिंह को सह आरोपी बनाया गया हैं।