नई दिल्ली। तैमूर के जन्म के बाद करीना कपूर और सैफ अली खान के घर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लेकिन इस खुशखबरी के बीच यह भी खबर आ रही है कि पटौदी खानदान का छोटा नवाब अपने खानदान के 5000 करोड़ रुपए का वारिस नहीं बन पाएगा।
दरअसल, सैफ के परदादा हमीदुल्ला खान जो कि भोपाल के आखिरी नवाब भी थे उनकी पूरी मूवेबल और इम्मूवेबल प्रॉपर्टी फिलहाल एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की जद में है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट उन संपत्तियों के संबध में काम करता है जिसके मालिक द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए थे। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने जायदाद का वारिस अपनी बड़ी बेटी आबिदा को बनाया था, जो पाकिस्तान चली गई थीं।
एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सरकार लगातार नए-नए ऑर्डिनेंस लाती रहती है जिसके जरीए पाकिस्तान जा चुके प्रॉपर्टी ओनर के दावों का निपटारा किया जा सके। मोदी सरकार की कैबिनेट ने इसी गुरुवार को ही 5वीं बार ऑर्डिनेंस जारी करने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नया ऑर्डिनेंस अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस शीतकालीन सत्र में नोटबंदी के मुद्दे के कारण यह बिल पास नहीं हो सका।
इस कानूनी दांव पेंच के कारण ही कहा जा रहा है कि सैफ और उनके बेटे को हमीदुल्ला खान की प्रॉपर्टी से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2016 के लागू होने और एनिमी सिटीजन की नई परिभाषा के बाद विरासत में मिली ऐसी प्रॉपर्टीज से इंडियन सिटीजंस का मालिकाना हक खत्म हो चुका है।
पटौदी खानदान की प्रॉपर्टी शुरू से ही सुर्खियों का हिस्सा रही है। केंद्र सरकार ने आबिदा की प्रॉपर्टी का ब्योरा भी मध्यप्रदेश सरकार से मांगा है। भोपाल में सैफ के परदादा की कुल प्रॉपर्टी करीब 5000 करोड़ रुपए की है। हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों में भी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है।