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शिल्पा को आयकर न्यायाधिकरण ने इनकम टैक्स मामले में दी राहत

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 1 2019 1:10AM | Updated Date: Jul 1 2019 1:10AM
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मुंबई। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने इनकम टैक्स से जुड़े एक मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत दी है। आईटीएटी ने अपने फैसले में अभिनेत्री के वित्त वर्ष 2010-11 की आय में अतिरिक्त 5.4 करोड़ रुपए जोड़ने के आयकर विभाग के फैसले को खारिज कर दिया है। शिल्पा शेट्टी ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान अपनी टैक्सेबल आय 7.6 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन आयकर अधिकारियों ने उनकी कुल 13 करोड़ रुपए के टैक्सेबल आय का आकलन किया। आयकर विभाग ने अपने आकलन के बाद अभिनेत्री की आय में 'ट्रांसफर प्राइसिंग' एडजस्टमेंट के रूप में 5.4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम जोड़ दी थी।

दरअसल, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स का ब्रैंड एंबेस्डर रहते हुए अभिनेत्री ने अपने रिटर्न में पर्सनल ऐपियरेंस, फोटोशूट्स और अन्य प्रेस इंटरव्यूज से होने वाली आय को शामिल नहीं किया था। इस वजह से आयकर अधिकारियों ने अभिनेत्री की आय में फेयर प्राइस के रूप में 5.4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम को शामिल कर दिया था।

राजस्थान रॉयल्स का मालिकाना हक जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (जेआईसीपीएल) के पाश थी, जो एक भारतीय कंपनी थी और जेआईसीपीएल मॉरिशस के एक कंपनी की सहायक कंपनी थी। एक शेयर परचेज अग्रीमेंट के तहत शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने बहामास की कंपनी के जरिये मॉरीशस की कंपनी के शेयर खरीदे थे। आयकर अधिकारियों ने तर्क दिया था कि शेट्टी मॉरिशस की कंपनी के शेयर की न तो खरीदार थी और न ही विक्रेता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शेयर परचेज अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस तरह, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रावधानों के तहत अभिनेत्री और मॉरीशस की कंपनी का संबंध रिलेटेड पार्टी का बनता है।

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