29 Mar 2024, 17:44:28 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

प्रयागराज।  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिने स्टार सोनाक्षी सिन्हा को मुरादाबाद में हुए इंडिया फैशन एण्ड ब्यूटी अवार्ड वितरण समारोह के मामले में 37 लाख रुपयों की ठगी के मामले में बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्तिगण नाहीद आर मोनीस और वी के श्रीवास्तव की पीठ ने सोनाक्षी के अधिवक्ता पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह को सुनकर आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। प्रकरण में 30 सितंबर 2018 को मुरादाबाद में अवार्ड वितरण समारोह में आने के लिए बालीवुड स्टार सोनाक्षी सिन्हा के लिए टैलेंट फुल आन कम्पनी के मालिक अभिषेक सिन्हा को वादी प्रमोद शर्मा को वस्तु एवं सेवाकर के साथ 37 लाख ऐड करना था जिसमे से चार लाख सोनाक्षी के खाते में तथा 33 लाख अभिषेक के खाते में आनलाइन जमा किया गया था।

उसके बाद ही सोनाक्षी सिन्हा ने अपना वीडियो वायरल कर आने की जानकारी दी थी, लेकिन वह कार्यक्रम में नही आयीं जिसके बाद वादी ने सोनाक्षी की मैनेजर मालविका पंजाबी से संपर्क किया लेकिन उसकी रकम वापस नहीं की गई। वादी ने एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की लेकिन जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी टाल मटोल करते रहे तब वादी ने 13 फरवरी को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया उसके इस कदम के बाद थाना कटघर में धारा 420,120 बी, 406,34 आईपीसी में एफ आईआर दर्ज की गई। एफआईआर में सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, धूमिल कक्कर, एडगर सकारिया को नामजद आरोपी बनाया गया था। एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसमे सोनाक्षी सिन्हा को बड़ी राहत मिली है।

 
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