भोपाल। राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को 10 साल पुराने मामले में भोपाल की फास्ट ट्रेक कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इंदौर के पास खुड़ैल थाना क्षेत्र के बरेठा गांव में सड़क का निर्माण नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम किया था। यह आंदोलन जीतू पटवारी की अगुवाई में किया गया था। इस दौरान पुलिस कर्मियों से पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई थी। पटवारी पर पुलिसकर्मियों से मारपीट की धाराएं लगी थीं। मामले में 13 दिसंबर 2007 को जीतू पटवारी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण के फरियादी प्रधान आरक्षक कैलाश ने रिपोर्ट की थी।
मामले में पटवारी का जेल वारंट जारी हुआ। इस मामले में जीतू पटवारी लंबे समय से स्पेशल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया। जिस कोर्ट में जीतू पटवारी को सजा सुनाई गई है वह स्पेशल कोर्ट है जहां पर विधायकों और मंत्रियों आदि के केस की सुनवाई की जाती है।
दूसरे मामले में मिली जमानत
इसी तरह के एक अन्य मामले में जीतू पटवारी, सत्यरायण पटेल, सुरजीत चड्ढा, पिंटू जोशी, अर्चना जायसवाल, अभय वर्मा और नवीन रैकवार को उसी कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह मामला 14 सितंबर 2011 को इंदौर-धार हाईवे का भी है। इसमें जीतू पटवारी, तुलसीराम सिलावट, सत्यनारायण पटेल ने कांग्रेस कार्यकताओं के साथ मिलकर चक्काजाम कर नारेबाजी की थी। इस घटना में भी कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 24 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।