भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप के मामले में विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश सविता दुबे ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी पाया। बता दें कि मामले में बचाव पक्ष की ओर से मंगलवार को अंतिम बहस पेश की गई थी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है पूरा मामला
31 अक्टूबर को 4 आरोपियों ने यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हबीबगंज रेलवे ट्रेक के पास पुलिया के नीचे गैंगरेप किया। हबीबगंज GRP थाना पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद FIR दर्ज की थी।आरोपी रमेश उर्फ राजू मेहरा, गोलू उर्फ बिहारी, अमर उर्फ गुल्टू और राजेश उर्फ चेतराम के खिलाफ IPC की धारा 376 डी , 394 एवं 34 सहित अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।आपको बता दें कि FIR में देरी के मामले में SP रेल, एमपी नगर CSP, 3 TI, 2 SI पर गाज गिरी। इसके बाद मामले की जांच का जिम्मा SIT को दिया गया।हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले में सरकार को फटकार लगाते हुए केस की सुनवाई हर रोज फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के आदेश दिए।
CM ने बुलाई थी इमरजेंसी मीटिंग
गैंगरेप मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने डीजीपी समेत आला पुलिस अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी।सीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में पुलिस को फौरन एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने में 24 घंटे लगने पर पुलिस से जवाब मांगा था।
CM ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा था केस
शिवराज सिंह चौहान ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा था। राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने दैनिक भास्कर से कहा था कि घटना के तुरंत बाद यह मामला मेरे सामने लाया गया था। मैंने पुलिस को जरूरी गाइडलाइन दी थी। पुलिस अपना काम कर रही है।