भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर की दायरे में आने वाली देशी-विदेशी मदिरा की दुकानों को अगले वित्त वर्ष से बंद करने का फैसला लिया है। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर की दायरे में आने वाली 12 जिलों की 58 देशी विदेशी शराब की दुकानों को अगले वित्त वर्ष से बंद करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रही ‘नमामि देवी नर्मदे-सेवा यात्रा’ में इस संबंध में पहले घोषणा की थी कि इन दुकानों की अगले वित्त वर्ष के लिए नीलामी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने मध्यप्रदेश की वर्ष 2017-18 के लिए समग्र आबकारी नीति भी अनुमोदित की।
प्रदेश के 12 जिलों में डिंडौरी जिले की 2, मंडला जिले की 6, जबलपुर की 3, नरसिंहपुर की 7, रायसेन 3, होशंगाबाद 12, सीहोर 7, हरदा 2, देवास 2, खंडवा 4, धार 4 और खरगोन जिले की 6 शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 39 देशी तथा 19 विदेशी शराब की दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के परिपालन में 1427 दुकानों को हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर विस्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।