नई दिल्ली। 1 दिसंबर से सभी नए चार पहिया वाहनों पर फास्टटैग लगाना जरूरी कर दिया जाएगा। यह जिम्मेदारी वाहन निर्माता या वाहन बेचने वाले ऑथराइज्ड डीलर की होगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में गुरुवार को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें साफ कहा गया है कि 1 दिसंबर और उसके बाद बिकने वाले चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना जरूरी होगा।
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में सुधारों के तहत सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। खबरों के मुताबिक मंत्रालय के जाइंट सेक्रिटरी ने इस मामले में जारी नोटिफिकेशन में सेंट्रल मोटर वीइकल्स के रूल 138ए का हवाला देते हुए कहा है कि हर नए बिकने वाले चार पहिया वीइकल पर फास्ट टैग लगाकर बेचना अनिवार्य होगा।
फास्टैग के ये हैं फायदे?
- फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग की तरह है, जिसे वाहन की स्क्रीन पर लगाया जाता है।.
- इसे एक बार कुछ राशि देकर रिचार्ज कराया जा सकता है और जब वाहन किसी भी टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां वाहन चालक को रुककर टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती।
- इस टैग के जरिए टोल पर वाहन की पहचान हो जाती है और उस टैग में जमा राशि में से ही टोल की राशि खुद ही कट जाती है।
- इस टैग में जमा राशि के समाप्त होने के बाद उसे फिर से रिचार्ज कराया जा सकता है।
टोल प्लाजा पर कम हो जाती है भीड़
परिवहन मंत्रालय इस टैग को पहले भी लागू कर चुका है। टोल प्लाजा पर फास्टैग वाहनों के लिए अलग से लेन तय की जाएगी। हालांकि पहले जब सरकार ने यह सिस्टम लांच किया था, तब उतनी बड़ी तादाद में अभी टैग नहीं लगाए गए लेकिन इनकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है।